(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष्ा आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-211/2020
(जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या-47/2003 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.03.2004 के विरूद्ध)
टाटा मोटर्स लिमिटेड, (फार्मली टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं0लि0) रजिस्टर्ड आफिस 18 होमी मोदी स्ट्रीट, मुम्बई व ब्रांच/करेस्पाडिंग आफिस देवा रोड, चिनहट, लखनऊ।
अपीलार्थी/विपक्षी संख्या-1
बनाम
1. अभिनय राजपूत पुत्र श्री सुरेश चन्द्र राजपूत, निवासी मोहल्ला शक्ति नगर, एमडीए कालोनी, निकट मानसरोवर जूनियर हाई स्कूल, मुरादाबाद।
2. प्रीतम मोटर्स, ए-17, गांधी नगर, रामपुर रोड, मुरादबाद।
3. श्री वासू आटोमोबाइल्स लिमिटेड, सी-1, शताब्दी नगर, दिल्ली रोड, मेरठ।
प्रत्यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी संख्या-2 व 3
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री राजेश चड्ढा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई नहीं।
दिनांक : 22.08.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील विगत 02 वर्ष से इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु लम्बित है। पूर्व में अनेकों तिथियों पर विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना पर इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु समय प्रदान किया जाता रहा, परन्तु त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित नहीं किया गया।
प्रस्तुत अपील, परिवाद संख्या-47/2003 में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय मुरादबाद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.03.2004 के विरूद्ध योजित की गई है।
-2-
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा उपस्थित हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
निर्णय एवं आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या-1/अपीलार्थी विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे और अपना प्रतिवाद पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, किंतु निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध अपील लगभग 06 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात त्रुटिपूर्ण योजित की गई है।
प्रस्तुत अपील योजित करते समय इंडेक्स, घटनाक्रम, परिवाद पत्र, लिखित कथन, बेंच कापी, नोटिस कल्याणकारी टिकट, विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र आदि की कमी को आज दिनांक तक दूर नहीं किया गया है, जबकि उन्हें इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु विगत पूर्व में कई तिथियों पर समय दिया जाता रहा है।
पिछली तिथि दिनांक 14.06.2022 को भी इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना पर अंतिम रूप से उन्हें 02 सप्ताह का समय प्रदान किया गया था, किंतु उसके बाद भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित नहीं किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अपील की सुनवाई में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत अपील इंगित त्रुटियों का निवारण न किए जाने के कारण एवं विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण निरस्त होने योग्य है।
प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
अपीलार्थी अपनी अपील का व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश
को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1