राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-209/2019
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, बहराइच द्वारा परिवाद संख्या 15/2014 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2018 के विरूद्ध)
टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड द्वारा लीगल आफिसर, आफिस- बिल्डिंग-ए, द्वितीय तल, लोधन थिंक टेक्नो, कैम्पस आफ पोखरण रोड, थाणे, वेस्ट, मुम्बई-400607, अन्य आफिस- रतन स्क्वायर, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
........................अपीलार्थी/विपक्षी सं01 व 2
बनाम
1. अभिमन्यू पाठक पुत्र श्री ओंकारनाथ पाठक, निवासी-भरौचा, पोस्ट-बुबकापुर, पी0एस0-फखरपुर, तहसील-कैसरगंज, जिला-बहराइच
2. अखिलेश यादव, एजेन्ट, टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड, बंजारी मोड़, बहराइच
...................प्रत्यर्थीगण/परिवादी व विपक्षी सं03
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री बृजेन्द्र चौधरी,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 17.11.2022
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-15/2014 अभिमन्यू पाठक बनाम मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा मोटर फाइनेन्स व दो अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.11.2018 के विरूद्ध यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है, जबकि परिवादी पर ऋण की अवशेष धनराशि बकाया थी।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रश्नगत निर्णय का अवलोकन किया।
3. प्रश्नगत निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला उपभोक्ता
-2-
आयोग द्वारा अपने निर्णय में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि विपक्षीगण पर किस तिथि को किस माध्यम से तामील हुई। केवल यह लिख दिया गया कि तामील पर्याप्त मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गयी थी।
4. अत: सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए हम इस मत के हैं कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्त कर यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि जिला उपभोक्ता आयोग उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का निस्तारण पुन: गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र 03 माह के अन्दर करे।
आदेश
5. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.11.2018 अपास्त करते हुए यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का निस्तारण पुन: गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र 03 माह के अन्दर करे।
अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को 01 माह में विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1