Uttar Pradesh

Allahabad

CC/424/2022

सुरेन्‍द्र कुमार ओझा पुत्र स्‍व0 रूप नारायण ओझा - Complainant(s)

Versus

प्रबन्‍धक पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड (पूर्व में मैग्‍मा फिनकार्प लिमिटेड) - Opp.Party(s)

जटाशंकर पाण्‍डेय

14 Dec 2024

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION
PRAYAGRAJ
Complaint Case No. CC/424/2022
 
सुरेन्‍द्र कुमार ओझा पुत्र स्‍व0 रूप नारायण ओझा
Vs.
प्रबन्‍धक पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड (पूर्व में मैग्‍मा फिनकार्प लिमिटेड)
BEFORE: 
 JUDGES MOHAMMAD IBRAHIM PRESIDENT
 Shri Prakash Chandra Tripathi MEMBER
PRESENT:
 

Dated : 14 Dec 2024

Order

(राष्ट्रीय लोक अदालत)

14.12.2024
                 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उभयपक्ष की तरफ से सुलहनामा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी अपना वर्तमान परिवाद वापस ले रहा है और समझौते के आधार पर विपक्षी से 2,00,000/-रू० (दो लाख रू०) जरिये बैंक ड्राफ्ट संख्या-636131 दिनांकित-23.09.2024 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का एकमुश्त क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कर रहा है। सुलहनामा के आधार पर विपक्षी को परिवादी से कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है और वह परिवादी को नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे रहा है और अब वह परिवादी से उक्त वाहन के संबंध में किसी प्रकार की कोई भी देनदारी का दावा नहीं करेगा। विपक्षी अपना परिवाद संख्या-CS/0254876/2014 व CNR नम्बर WBCS020131362011 धारा-138 एन. आई. एक्ट मा० न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट कोलकता से वापस ले रहा है जिसकी प्रमाणित प्रति परिवादी को उपलब्ध करायेगा। परिवादी उपरोक्त मुकदमे की (वापसी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. 15 के न्यायालय में लंबित परिवाद संख्या-168 सन् 2020 को वापस ले लेगा।) वाहन कय करते समय परिवादी के द्वारा विपक्षी को दिए गए समस्त चेकों को निरस्त कर विपक्षी, परिवादी को वापस कर देंगे। उक्त वाहन से संबंधित परिवादी और विपक्षी सुलह हो जाने के कारण अपने-अपने मुकदमे वापस ले लेंगे तथा उपरोक्त मुकदमों के अतिरिक्त भी यदि पक्षकारों के मध्य कोई मुकदमा अन्य न्यायालय में लम्बित होगा तो उसे भी इस सुलहनामा के आधार पर पक्षकारों द्वारा वापस कर लिया जायेगा। परिवादी व विपक्षी से कोई लेन-देन शेष नहीं रह गया है तथा परिवादी पूर्ण संतुष्टि के आधार पर परिवाद वापस ले रहा है तथा परिवाद को निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गई है। अतएव उभयपक्ष द्वारा दाखिल सुलहनामा प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष द्वारा दाखिल सुलहनामा प्रार्थना पत्र आदेश का अंश रहेगा। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी)                                                                                                                    (मोहम्मद इब्राहीम)

          सदस्य                                                                                                                                         अध्यक्ष

 

 
[JUDGES MOHAMMAD IBRAHIM]
PRESIDENT
 
 
[ Shri Prakash Chandra Tripathi]
MEMBER
 

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